जयपुर। अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रोहित कुमार सिंह ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर वरिष्ठ नागरिक एवं नियमित दवाइयां चलने वाले क्रोनिक डिजीजेज के रोगियों को एक फरवरी, 2020 या उसके बाद के राजकीय चिकित्सकीय परामर्श के आधार नियमित दवाईयां मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत राज्य के किसी भी अस्पताल/सीएचसी/पीएचसी से उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है। यह आदेश राज्य में लॉक डाउन समाप्त होने पर स्वतः ही निष्प्रभावी माने जावें।
साथ ही राजस्थान राज्य के समस्त कैमिस्टों को निर्देशित किया जाता है कि वह 01 फरवरी, 2020 के बाद से मरीज के चिकित्सकीय परामर्श के आधार पर जो दवायें उन्हें नियमित रूप से दिया जाना आवश्यक हो, उपलब्ध करायें तथा चिकित्सकीय परामर्श पर ‘दवा उपलब्ध करवा दी गई‘ लिखते हुए अपनी मोहर भी लगाया जाना सुनिश्चित किया जावें।
उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ नागरिक, क्रोनिक डिजीजेज के रोगी जिनकी नियमित दवाऐं चलती है, वह कोरोना वायरस के मध्यनजर राजकीय चिकित्सक से परामर्श प्राप्त नहीं कर पा रहे है अथवा अस्पताल नहीं जा पा रहे है। ऐसे मरीजों को कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है।
एमएनडीवाई के तहत नियमित दवाईयां किसी भी केन्द्र से प्राप्त की जा सकेगी